किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
TISMedia@Kota. किशोरी से दुष्कर्म करने के 4 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मनोज बैरवा को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि पीडि़ता की मां ने 13 सितंबर को 2017 को इस्तेगासा पेश किया था। जिसमें बताया था कि वह विधवा है। उसकी नाबालिग बेटी का विवाह हो चुका है। गौने की रस्म नहीं होने से वो उसके पास ही रह रहती थी। जनवरी 2017 में आरोपी मनोज बैरवा अपने तीन साथियों के साथ मिलकर उसकी नाबालिग बेटी को भगाकर ले गया था।
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आरोपी मनोज ने उसकी नाबालिग बेटी को कोटा में एक स्टोन फैक्ट्री के क्वाटर में रखा था। पुलिस ने दबिश देकर पीडि़ता को दस्तयाब किया और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट में दोनों पक्षों के गवाहों के बयान करवाए गए। सुनवाई के बाद पॉक्सो न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी मनोज बैरवा को 20 साल कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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