बड़ा फैसलाः कोटा में स्थापित होगा नया ऑक्सीजन प्लांट, जिला कलक्टर ने दी मंजूरी

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्लांट लगाने की अनुमति दी

कोटा. कोविड़ महामारी के दौरान संक्रमित रागियों को लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बैठक में समिति द्वारा कोटा औद्योगिक क्षेत्र में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्लांट स्थापना की स्वीकृति जारी की है।

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45 दिन में चालू हो जाएगा प्लांट 
जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने बताया कि कोविड़ के समय ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए आवेदक फर्म द्वारा सभी मापदण्डों को पूरा किये जाने पर विशेष बैठक बुलाकर प्लांट स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि कोटा में औद्योगिक उत्पादन की प्रचुर संभावनाऐं हैं। एक फर्म द्वारा क्लोरा बेंजिन के साथ ऑक्सीजन प्लांट स्थापना के लिए आवेदन किया था जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इसकी स्थापना से कोटा में 45 दिनों में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जायेगा तथा कोटा तरल ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकेगा।

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ये शर्ते माननी होंगी
उन्होंने बताया कि बैठक में परीक्षण के बाद राजस्थान भू राजस्व औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 9 के अर्न्तगत नियम 7 की पालना किये जाने के कारण एवं कोविड़ महामारी के दौरान कोटा जिले में उत्पन्न हुई ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करवाने के उद्देश्य से पूर्व में जारी लीजरेण्ट पर ही स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि फर्म मैसर्स बालाजी टेडिंग कम्पनी न्यू ग्रेन मण्डी कोटा को ग्राम भीमपुरा औद्योगिक क्षेत्र के भूखण्ड संख्या 14 रकबा 4 एकड़ भूमि में क्लोरा बेंजिन उद्योग के साथ-साथ सशर्त ऑक्सीजन प्लांट लगाकर उत्पादन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला कलक्टर ने बताया कि संबन्धित फर्म को प्लांट स्वीकृति जारी होने की तिथि से 45 दिवस में ऑक्सीजन का उत्पादन प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी। इसी प्रकार आवेदक फर्म को विस्फोटक विभाग से अदेय प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्राप्त करना होगा।

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