Rajasthan: अब “भगवान के भरोसे” नहीं रहेगी पुलिस
पुलिस थानों में अब नहीं हो सकेगा पूजा स्थलों का निर्माण, प्रशासन ने जारी किया आदेश

TISMedia@Jaipur राजस्थान (Rajasthan) के थानों में अब पूजा स्थलों (Worship Places at Police Stations) का निर्माण नहीं हो सकेगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सार्वजनिक भवनों में धार्मिक स्थलों के निर्माण पर सख्ती से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
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राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP Housing Department) ए पौन्नूचामी (A. Ponnuchami) ने बताया कि राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम (Rajasthan Religious Buildings and Places Act) 1954 के तहत सार्वजनिक भवन में कोई धार्मिक स्थल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को इस पुराने अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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तेजी से बढ़ा था निर्माण
पौन्नूचामी की ओर से सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। आदेश में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य इकाई प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ‘राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954’ का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि पिछले कुछ सालों में पुलिस विभाग के परिसरों में आस्था के नाम पर पूजा स्थलों के निर्माण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है, कानून सम्मत नहीं है।
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जहां बने हैं उनका क्या?
राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954, सार्वजनिक स्थानों का धार्मिक उपयोग निषिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों के नक्शे में भी पूजा स्थल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, जिन पुलिस थानों में पहले से ही पूजा स्थल स्थापित है, उनके बारे में पुलिस मुख्यालय ने किसी भी तरह के कोई आदेश नहीं दिए हैं।