घूसखोरी के आरोपी बारां पूर्व कलक्टर इंद्रसिंह राव व पीए महावीर को कोर्ट ने 20 जनवरी तक जेल भेजा

TISMedia@Kota. पिछले दस दिनों से जेल में बंद पूर्व बारां कलक्टर व आईएएस इंद्रसिंह राव व पीए महावीर प्रसाद को बुधवार को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। सेंट्रल जेल से भेजे गए वारंट में जाब्ते की कमी का हवाला देते हुए अगली सुनवाई की मांग की गई। जिस पर एसीबी कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 20 जनवरी तक बढ़ा दी है। 6 जनवरी को न्यायिक अभिरक्षा अवधि पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना था। लेकिन, जाब्ते की कमी की वजह से दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका।

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सरकार ने 12 दिन बाद किया राव को निलंबित
पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में पीए के जरिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुए बारां जिले के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को सरकार ने 12 दिन बाद यानी 4 जनवरी की रात आदेश जारी कर निलंबित किया था। जबकि, नियमानुसार किसी भी लोक सेवक के 48 घंटे न्यायिक हिरासत में रहने पर उसे निलंबित करने होता है।

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गौरतलब है कि कोटा एसीबी ने पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में 10 दिसम्बर को बारां के तत्कालीन कलक्टर के पीए महावीर प्रसाद को 1 लाख 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। 11 दिसम्बर को राज्य सरकार ने इंद्र सिंह राव को एपीओ किया था। एसीबी ने इंद्र सिंह राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 23 दिसंबर को एसीबी ने पूछताछ के बाद इंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। 24 दिसंबर को कोटा एसीबी कोर्ट में पेश किया जहां से 1 दिन का रिमांड दिया था। 25 दिसंबर को फिर से राव को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 6 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए थे।

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