अतुल हत्याकांड : क्रिकेट नहीं खिलाया तो Coaching Student के सीने में घोंप दिया खंजर, अब भुगतेगा उम्रकैद की सजा

– दो साल बाद आया कोर्ट का फैसला
– आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा
TISMedia@Kota. कोचिंग छात्र की हत्या के 2 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्रकैद व 23 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने बताया कि मृतक के दोस्त हर्ष कुमार ने पुलिस को दी रिपोट में बताया था कि उत्तर प्रदेश के चिराया निवासी अतुल कोटा में रहकर मेडिकल की कोचिंग कर रहा था।
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18 अगस्त की शाम को महावीर नगर स्थित ओमकारेश्वर पार्क में वह दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गए थे। वहां राहुल भाटी आया और साथ में क्रिकेट खिलाने की जिद करने लगा। साथ में नहीं खिलाने पर उसने गाली गलौज की। इसके बाद राहुल ने चाकू से अतुल के सीने पर चाकू से वार कर दिया। इससे अतुल गंभीर घायल हो गया। उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद अतुल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट में गवाहों के बयान करवाए गए। सुनवाई के बाद एडीजे क्रम- 5 के न्यायाधीश दीपक पराशर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी राहुल को आजीवन कारावास और 23 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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