घूसकांड में फंसे IAS इंद्रसिंह राव को कोर्ट ने दिया झटका

– आईएएस राव और पीए नागर की न्यायिक अभिरक्षा 15 फरवरी तक बढ़ाई

TISMedia@Kota. 1.40 लाख रिश्वत मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस इंद्रसिंह राव व पीए महावीर प्रसाद नागर को न्यायिक अभिरक्षा अवधि पूरी होने पर बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने दोनों की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। निलंबित आईएएस इंद्रसिंह राव पिछले 38 दिनों से और पीए महावीर लगभग 52 दिनों से जेल में बंद हैं। पिछली बार 20 जनवरी को कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 2 फरवरी तक बढ़ाई थी। निलंबित कलक्टर व आईएएस इंद्रसिंह राव की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी। याचिका अर्जी पर सुनवाई के लिए 4 फरवरी को एसीबी से केस डायरी तलब की है।

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गौरतलब है कि कोटा एसीबी ने पेट्रोल पम्प की एनओसी जारी करने की एवज में 9 दिसम्बर 2020 को बारां के तत्कालीन कलक्टर इंद्रसिंह राव के पीए महावीर प्रसाद को 1 लाख 40 हजार की रिश्वत लेते ट्रेप किया था। जिसे एसीबी ने कोर्ट में पेश किया था। जहां से कोर्ट ने महावीर को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था। इसके बाद 23 दिसंबर को पूछताछ के बाद इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर 24 दिसम्बर को कोर्ट में पेश किया था। 1 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट ने 25 दिसम्बर को जेल भेजने के आदेश दिए थे। निलंबित आईएएस इंद्रसिंह राव व पीए महावीर ने कोर्ट में पेशी के दौरान वॉइस सेम्पल देने से मना कर दिया था।

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