घूसकांड के आरोपी IAS इंद्रसिंह राव को कोर्ट ने फिर दिया झटका

अब एक मार्च तक जेल में रहेंगे राव और पीए महावीर

-15 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

TISMedia@Kota.  1.40 लाख की घूस के मामले में 52 दिनों से जेल में बंद बारां के पूर्व कलक्टर व आईएएस इंद्रसिंह राव को कोर्ट ने फिर जबरदस्त झटका दिया है। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार को राव और उनके पीए रहे महावीर नागर को कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 15 दिन और बढ़ा दी। ऐसे में अब दोनों आरोपियों को 1 मार्च तक जेल में रहना होगा। पिछली बार 2 फरवरी को कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाई थी।

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गौरतलब है कि कोटा एसीबी ने गत वर्ष 9 दिसम्बर को बारां के तत्कालीन कलक्टर के पीए महावीर प्रसाद को 1 लाख 40 हजार की रिश्वत लेते ट्रेप किया था। 23 दिसम्बर को पूछताछ के बाद इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर 24 दिसम्बर को कोर्ट में पेश किया था। एक दिन की रिमांड के बाद कोर्ट ने 25 दिसम्बर तक जेल भेज दिया था। दोनों पर पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। इंद्रसिंह राव और महावीर ने कोर्ट में वॉइस सैम्पल देने से इंकार कर दिया था। एसीबी ने घूसकांड में दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 565 पेज की चार्जशीट पेश कर चुकी है।

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