दिल्ली शराब घोटाला : केजरीवाल और सिसोदिया कोर्ट से बरी

कोर्ट में घोटाले के सबूत पेश नहीं कर पाई सीबीआई

  • फैसले के बाद भावुक हुए केजरीवाल, बोले झूठा फसाया

नई दिल्ली। दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI द्वारा दर्ज केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जांच एजेंसी आरोपों को साबित करने के लिए ठोस और निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही।

अदालत की टिप्पणी के अनुसार, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए दस्तावेज और गवाह आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। इसके चलते दोनों नेताओं को राहत मिली।

  क्या था मामला?
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी का आरोप था कि नीति निर्माण और लाइसेंस वितरण में नियमों का उल्लंघन हुआ।हालांकि, अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया।राजनीतिक हलचल तेज फैसले के बाद राजधानी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के समर्थक इसे न्याय और सत्य की जीत बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से वायरल हो रही है।

वहीं, विपक्षी दलों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस निर्णय का असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है।

 

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