हाईकोर्ट का आदेश: राजस्थान में तीन साल तक की सजा वाले आरोपी नहीं होंगे गिरफ्तार

TISMedia@जयपुर. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच राजस्थान पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद राज्य पुलिस ने ऐसे आरोपी जिनकी सजा 3 साल से कम हो सकती है और जिनके प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के पास विचाराधीन हो उन्हें गिरफ्तार न करने का फैसला लिया है। यह फैसला जयपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद लिया गया है।

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पुलिसकर्मियों को दिए यह निर्देश
जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यह आदेश एडीजी क्राइम रवि प्रकाश की ओर से राजस्थान पुलिस के लिए जारी किए गए। जिसमें पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया कि वे ऐसे अपराधियों को किसी भी स्थिति में गिरफ्तार न करें, जिन्हें तीन साल से कम सजा मिल सकती है। साथ ही बता दें कि हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने कहा कि पुलिस जब कोरोना लॉकडाउन जैसे अहम कार्यों में व्यस्त है तो वह उन अपराधियों को गिरफ्तार न करें, जिनकी सजा तीन साल से कम हो सकती है। यह आदेश 17 जुलाई तक लागू रहेगा, उसके बाद स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा।

जस्टिस पंकज भंडारी ने दिया आदेश
17 मई को जस्टिस पंकज भंडारी ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया था। बता दें कि उस दौरान भरतपुर निवासी 25 वर्षीय थान सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। आईपीसी की धारा 457, 354 के साथ आईटी एक्ट की धाराओं में थान सिंह पर केस दर्ज है। अदालत ने कहा कि इस मामले में दोष साबित होने पर ज्यादा से ज्यादा तीन साल की सजा हो सकती है।

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हाईकोर्ट का कहना
हाईकोर्ट ने कहा कि इस वक्त जमानत के काफी मामले लंबित है। साथ ही बताया कि जयपुर बेंच के पांच न्यायाधीश जमानत के साथ-साथ अन्य मामलों की भी सुनवाई कर रहे है। लॉकडाउन, महामारी और राज्य सरकार की ओर से लागू तमाम पाबंदियों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। इस बीच पुलिस लॉकडाउन जैसे अहम कार्यों में व्यस्त है। ऐसे में वह उन अपराधियों को गिरफ्तार न करें, जिनकी सजा तीन साल से कम हो सकती है। अदालत ने यह आदेश 17 जुलाई 2021 तक के लिए लागू किया है।

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