BJP के पूर्व विधायक को 3 साल की जेल, एसडीएम पर तानी थी रिवॉल्वर

झालावाड़. राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना से भाजपा के विधायक रहे कंवरलाल मीणा को कोर्ट ने तीन साल की सजा से दंडित किया है। पूर्व विधायक मीणा को तत्कालीन एसडीएम पर रिवॉल्वर तान जान से मारने की धमकी देने के मामले में अकलेरा के अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में मीणा को जेल भेज दिया है। पीडि़त उपखंड अधिकारी रामनिवास मेहता वर्तमान में गृह विभाग में संयुक्त सचिव हैं। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अकलेरा असीम कुलश्रेष्ठ ने एसीजेएम न्यायालय मनोहर थाना के 2 अप्रेल 2018 के फैसले को अपास्त कर दिया है।

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मीणा को तत्कालीन एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक के अनुसार 3 फरवरी 2005 को सुबह साढ़े ग्यारह बजे तहसीलदार व थानाधिकारी ने एसडीएम रामनिवास मेहता को सूचना दी थी कि मनोहरथाना से 2 किमी दूर खाताखेड़ी के लोगों ने उपसरपंच चुनाव में पुन: मतदान के लिए रास्ता रोक लिया है।

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एसडीएम व आइएएस डॉ. प्रीतम बी यशवन्त (प्रक्षिशु) सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान 7 लोगों के साथ कंवरलाल मीणा आया और रिवॉल्वर मेहता के सिर पर तान दी। और कहा कि दो मिनट में उपसरपंच चुनाव के रिपोल की घोषणा कर नहीं तो जान से मार दूंगा। इस दौरान मीणा ने वीडियोग्राफी की कैसेट भी तोडकऱ चुनावी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई थी।2018 में मीणा के विरुद्ध सभी मुकदमों का निस्तारण होने की सूचना पर परिवादी मेहता ने उच्च कोर्ट में अपील की थी।

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