त्योहारों पर ग्रहण : कोरोना ने डाला होली के रंग में भंग, घर के बाहर रंग उड़ाना पड़ेगा भारी
शब-ए-बारात पर नहीं होंगे सामूहिक आयोजन, राज्य गृह विभाग ने जारी की गाइड लाइन
जयपुर. कोरोना की दूसरी लहर राजस्थान में कहर बरपा रही है। हर दिन तेजी से बढ़ रही संक्रमितों की संख्या से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है। वहीं, कोरोना से मौत के आंकड़े सरकार को चिंता में डाले हुए है। ऐसे में आगामी त्योहारों को देखते हुए गहलोत सरकार ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके तहत राजस्थान में होली व शब-ए-बारात पर सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
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बता दें, 28-29 मार्च को शब-ए-बारात व होली है। ऐसे में सामूहिक आयोजनों में लोगों की भीड़ न उमड़े और संक्रमण की चेन टूट सके, इसके लिए राज्य गृह विभाग ने गाइड लाइन जारी कर दी है। दोनों त्योहारों पर सार्वजनिक स्थल, मैदान, पब्लिक पार्क, बाजार एवं धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह के आयोजन पर पूर्णत: रोक लगा दी है। ्रगृह विभाग ने आदेश में होली पर्व घरों में ही मनाने के लिए आमजन से अपील की है। आदेशानुसार घरों के बाहर होली खेलने एवं शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है। भीड़ एकत्रित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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एक साथ 4 लोग कर सकते हैं होली पूजन
गृह विभाग के सचिव एनएल मीना ने बताया कि होलिका दहन पर कॉलोनियों में 4 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। अलग-अलग समय पर तीन-चार महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होली पूजन कर सकती हैं। जबकि, धुलंडी पर घरों के बाहर होली खेलने पर मनाही है। घर के अंदर ही परिवार वाले होली खेल सकते हैं।
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गाइड लाइन के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
गृह विभाग ने संबंधित जिलों के जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षकों को होली एवं शब-ए-बारात पर गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के अन्तर्गत कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी है।