शादी का झांसा देकर किशोरी से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को दी 10 साल की सजा

कोटा. शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के 7 साल पुराने में कोर्ट ने आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या-4 ने आरोपी को 10 साल जेल व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने जून 2013 में उधोग नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को पड़ोस में रहने वाले आरोपी रजत शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया।

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शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उधोग नगर थाना पुलिस ने पीडि़ता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी मूृलत: बिहार के शिवान इलाके का रहने वाला है। कोटा में वह कुछ सालों से रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायालय पोक्सो क्रम 4 ने फैसला सुनाते हुए आरोपी रजत को 10 साल कठोर कारावास व 20 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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