घूसकांड : निलंबित IAS इंद्रसिंह राव व पीए महावीर ने कोर्ट में वॉइस सैंपल देने से किया इंकार

– बैरंग लौटी एफएसएल टीम

कोटा. 1.40 लाख की रिश्वत मांगने के मामले में जेल में बंद बारां पूर्व कलक्टर व निलंबित आईएएस अफसर इंद्रसिंह राव ( Suspended IAS Indra Singh Rao ) व पीए महावीर नागर को एसीबी ( Anti Corruption Bureau ) ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। यहां एसीबी अधिकारियों ने दोनों आरोपियों के वॉइस सैंपल ( voice samples ) लेने के लिए अर्जी लगाई थी। लेकिन, निलंबित अफसर राव व पीए महावीर ने वॉइस सैंपल देने से इंकार कर दिया। हालांकि दोनों आरोपियों के बीच घूस को लेकर जो बातें हुई है, उसके इंटरसेप्ट एसीबी अधिकारियों के पास मौजूद हैं। ऐसे में इसकी पुष्टि के लिए यह अर्जी लगाई गई थी।

कोर्ट में पेशी के दौरान वॉइस सैंपल देने के लिए निलंबित आईएएस अधिकारी राव और उनके पीए रहे नागर से पूछा गया तो दोनों ने ही इंकार कर दिया। एसीबी के सीआई रमेश आर्य ने बताया कि दोनों आरोपियों के मना करने के बाद उन्हें सैंपल देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब एसीबी आगामी कार्रवाई जारी रखेगी।

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बैरंग लौटी एफएसएल टीम
पेशी के दौरान वॉइस सैंपल लेने के लिए एफएसएल टीम कोर्ट पहुंची थी लेकिन दोनों आरोपियों द्वारा न्यायाधीश के सामने सैंपल देने से इंकार करने पर एफएसएल टीम बैरंग ही लौट गई।

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एसीबी के पास मौजूद राव व महावीर की कॉल रिकॉर्डिंग

निलंबित आईएएस इंद्रसिंह राव और पीए महावीर नागर की रिश्वत मामले में कई बार फोन पर बात हुई, जिनका पूरा इंटरसेप्शन एसीबी के पास मौजूद है। इसमें उन्हीं की वॉइस है, इसकी पुष्टि करने के लिए एसीबी राव व महावीर के वॉइस सैंपल लेकर एफएसएल जांच करवाना चाहती थी, ताकि इस मामले में उनकी भूमिका और साफ हो सके।

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20 जनवरी तक जेल भेजने के थे आदेश

जेल में बंद बारां के पूर्व कलक्टर इंद्र सिंह की 6 जनवरी को पेशी होनी थी, लेकिन जाप्ता उपलब्ध नहीं होने के चलते उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। उनका केवल वारंट ही जेल से न्यायालय परिसर में भेजा गया था। जिस पर कोर्ट ने 20 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी थी।

 

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