BREAKING: राजस्थान में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, Kota Coaching को मिली संजीवनी

9 से 12वीं कक्षा तक 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू होगी क्लासरूम पढ़ाई, प्राइमरी स्कूल रहेंगे बंद

TISMedia@Kota राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने का आदेश जारी कर दिया है। प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कक्षा 9 से 12वीं तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर 50% क्षमता के साथ क्लासरूम पढ़ाई शुरू करा सकेंगे। जबकि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की  पढ़ाई पहले की तरह ही ऑनलाइन चलेगी।

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अभिभावकों की मंजूरी अनिवार्य 
प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को एक दिन छोड़कर स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का कड़ाई से इस्तेमाल करना होगा। सभी बच्चे एक साथ इकट्ठे न हों इसलिए स्कूलों में प्रार्थना और खेलकूंद के साथ-साथ वार्षिक आयोजनों आदि भीड़भाड़ वाले सभी आयोजनों पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही क्लासरूम पढ़ाई शुरू करने के लिए स्कूलों को अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी। यदि अभिभावक बच्चे को स्कूल न भेजना चाहें तो उन पर किसी तरह का दवाब नहीं डाला जा सकेगा। ऐसे में क्लास में न आने वाले बच्चों के लिए स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करनी होगी।

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वैक्सीन नहीं तो पढ़ाई नहीं 
प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक स्कूल और कोचिंग खोलने से पहले प्रबंधन को राजस्थान सरकार के वेब पोर्टल  www.covidinfo.rajasthan.gov.in पर स्कूल की सीटिंग कैपेसिटी और स्टाफ के वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। सरकार स्कूल खोलने की तभी अनुमति देगी जब स्कूल-कॉलेज के पूरे स्टाफ से लेकर टैक्सी, बस और ऑटो चालक को 14 दिन पहले वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग जाएगी। वहीं कोचिंग संस्थानों के मामले में व्यवस्था को और सख्त करने के आदेश जारी करते हुए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों ही स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा।

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संक्रमित मिले तो 10 दिन बंद रहेगी क्लास
लंबे समय बाद खुल रहे स्कूलों में किसी भी छात्र, शिक्षक या फिर स्कूल स्टाफ के संक्रमित मिलने पर 10 दिन तक क्लास बंद रहेगी। इसके साथ ही छात्र स्टाफ की तबीयत बिगड़ने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा ही उन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाने की व्यवस्था भी करनी होगी। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त कर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवाई जाएगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग को विस्तृत गाइड लाइन जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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