नई गाइड लाइनः राजस्थान में लॉक डाउन जैसी सख्ती, लेकिन चुनाव के बाद

  • शाम चार बजे ही बंद हो जाएंगे सरकारी दफ्तर, बाजार शाम 5 बजे तक होंगे बंद
  • शादी में 50 और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 लोग, स्कूल-कोचिंग बंद

कोटा. राजस्थान में अब स्कूल और कोचिंग पूरी तरह से बंद रहेंगे। शादी में 50 तो अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सरकारी दफ्तरों पर शाम 4 बजे से ही ताला पड़ जाएगा। जबकि दुकान-बाजार शाम पांच बजे तक बंद करने पड़ेंगे। बसों में आधी सवारी और रेस्टोरेंट में आधे लोग ही बिठाए जा सकेंगे। राजस्थान में लॉक डाउन तो नहीं, लेकिन लॉक डाउन जैसी सख्तियां लागू होंगी। लेकिन, यह सब होगा 16 अप्रैल का दिन खत्म होने यानि चुनाव निपटने के बाद।

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दिन में वीसी, रात को फैसला 
राजस्थान में कोरोना के कोहराम मचाने के बाद गहलोत सरकार ने लॉक डाउन तो नहीं लगाया, लेकिन लॉक डाउन जैसी सख्ती लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गलहोत ने बुधवार को दोपहर में प्रदेश के धर्मगुरुओं, सभी दलों के विधायकों, नेताओं और सामाजिक संगठनों के साथ खुली वीडियो कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री राजस्थान में लॉक डाउन लगाने को राजी नहीं थे, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इससे कम पर हालातों में सुधार होने की बात सिरे से नकार दी। जिसके बाद रात में राजस्थान सरकार ने सख्त पाबंदियों के साथ नई कोरोना गाइड लाइन जारी कर दी। यह गाइड लाइन सिर्फ 15 दिनों यानि 30 अप्रैल तक के लिए ही होगी। इसके बाद एक बार फिर सरकार सूबे के हालात की समीक्षा करेगी और नई गाइड लाइन जारी करेगी।

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कोचिंग स्कूल पूरी तरह बंद
राजस्थान सरकारी की ओर से जारी नई कोविड गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों पर शाम चार बजे से ही ताला पड़ जाएगा। वहीं बाजार-दुकानें शाम पांच बजे तक बंद करने होंगे और इसके बाद शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। नई गाइड लाइन के मुताबिक प्रदेश के कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित शैक्षणिक संस्थान 30 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन क्लासेज चलानी पड़ेंगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स सरकार पहले ही बंद कर चुकी है।

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पूरी बस में बैठेंगी आधी सवारी
नई गाइड लाइन के मुताबिक बसों में तय सीटों से सिर्फ आधी सवारी ही बिठाई जा सकेंगी। खड़े होकर सवारी करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। रेस्टोरेंट में 50 फीसदी से ज्यादा लोग नहीं बिठाए जा सकेंगे। शादी में सिर्फ 50 लोग तो अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। हालांकि शादियों में बैंड वालों को 50 लोगों में नहीं गिना जाएगा, लेकिन शादी करने के लिए पहले एसडीएम की अनुमति जरूर लेनी पड़ेगी।

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चुनाव की रही चिंता
राजस्थान सरकार ने काफी सोच समझ कर बुधवार रात को नई कोविड गाइड लाइन जारी की है। गाइड लाइन जारी करने से पहले गहलोत सरकार ने चुनाव प्रचार का पूरी ख्याल रखा क्योंकि नई गाइड लाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होगी। यानी, प्रदेश की तीनों विधान सभा सीटों पर हो रहे उप चुनाव के लिए तब तक प्रचार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लोग गणगौर का त्योहार भी मना लेंगे और शाम को गणगौर की सवारी भी निकल जाएगी। तब कहीं जाकर सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगेगी।

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यह भी जानना जरूरी
– कक्षा 10 एवं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति होगी।
-मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में भी अध्ययन यथावत रहेगा।
-ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी।
– नो मास्क नो एन्ट्री’ की सख्ती से पालना सख्ती से की जाएगी।
– विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी।
– रेस्टोरेन्ट/क्लब्स में रात्रि कालीन कर्फयू की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
– रेस्टोरेन्ट से टेक अवे और होम डिलीवरी रात 8 बजे के बाद बंद कर दी जाएगी।

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