कोरोना पर सरकार सख्त : अब 3 घंटे में निपटानी होगी शादी और 5 घंटे में बंद करना होगा बाजार

सरकारी दफ्तरों पर डाला ताला, 11 बजे खुलेंगी दुकानें, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन

जयपुर. कोरोना की स्थिति विकराल होती देख राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब सिर्फ 5 घंटे ही खुलेंगी। ये दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं सभी सरकारी दफ्तरों को बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आदेश जारी किया है कि यदि किसी दफ्तर को खोलने की जरूरत होगी तो उसके विभागाध्यक्ष को गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। शादी समारोह में 50 आदमी ही शामिल होंगे और 3 घंटे में समारोह पूरा करना होगा। पेट्रोल-डीजल पम्प सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। राज्य में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में 26 अप्रेल से यात्रा नहीं कर सकेंगे।

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गहलोत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
राजस्थान सरकार ने 3 मई तक चल रहे जनअनुशासन पखवाड़ा के तहत नई गाइड लाइन जारी की है। जिसके तहत ये निर्देश दिए गए हैं।
-सुबह 11 बजे के बाद से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
– कोविड प्रबंधन से जुड़े राजकीय कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे।
– ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे।
– शनिवार और रविवार को बाजार पूर्णता बंद रहेगा।
– खाद्य पदार्थ और किराने की दुकानें, आटा चक्की, पशुचारा विक्रेता सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे। यानी, सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से सुबह 11बजे तक ही खोल सकेंगे
– सब्जियां एवं फल साइकिल रिक्शा अथवा ठेले पर रोजाना सुबह 6 से 11 बजे तक बेचे जा सकेंगे
– मंडिया एवं फल सब्जी की दुकान रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेगी।
– डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 से 11और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेगी।
– कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे
– प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन, होम डिलीवरी कर सकेंगे।
– निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी लेकिन ऑर्डर मिलने पर सामान की सप्लाई कर सकेंगे।
– विवाह शादी के आयोजनों में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी। वहीं, 3 घंटे में ही शादी समारोह खत्म करना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी भेज कर गाइडलाइन की अनुपालना की पुष्टि की जाएगी।
– विवाह शादी के लिए आर्डर पर कपड़े, आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
– बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित रहेंगे। केवल अतिआवश्यक कार्य के लिए ही जा सकेंगे।
– निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की अनुमती रहेगी।
– शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक तुरंत वीकेंड कफ्र्यू रहेगा, आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा।

ये दफ्तर खुलेंगे
सरकार की नई गाइड लाइन के अनुसार आपातकालीन सेवाओं वाले विभागों के साथ वन्यजीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सरकार से अनुमति प्राप्त दफ्तर 4 बजे तक खुलेंगे। बाकी दफ्तरों के कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे। किसी कर्मचारी के पॉजिटिव आने पर 72 घंटे के लिए दफ्तर सील होगा।

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आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सब बंद रहेगा
गाइड लाइन के अनुसार शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेन्ड कफ्र्यू रहेगा। जिसमें आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल आने जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

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