खाकी को दागदार करने वाला भ्रष्ट एएसआई को 3 साल की जेल, 50 हजार का जुर्माना

कोटा. रिश्वत के 13 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। एसीबी कोर्ट ने देई थाने के तत्कालीन एएसआई अब्दुल गफूर को 3 साल का कठोर कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। एसीबी न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने फैसले में लिखा कि आरोपी ने रिश्वत लेकर पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा को धूमिल कर वर्दी को दागदार किया है। अपराध की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

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जानकारी के अनुसार परिवादी ने अगस्त 2007 में बूंदी एसीबी में दी शिकायत में बताया कि बूंदी के देई थाने में तैनात एएसआई अब्दुल गफूर झगड़े के एक मामले में जेल में बंद नहीं करने और मामले को रफा-दफा करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है। सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया। एएसआई को 1300 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी कई खाकी के रखवाले वर्दी को दागदार कर चुके हैं।

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