गांजा तस्करों को 12-12 साल की कठोर सजा, एनडीपीएस कोर्ट ने तीन लाख का जुर्माना भी ठोका
17 नवंबर को जीआरपी ने कोटा रेलवे स्टेशन से दबोचे थे दो तस्कर, मिला था 60 किलो गांजा
TISMedia@Kota जवान रगों में नशे का जहर घोल रहे दो तस्करों को कोटा की एनडीपीएस कोर्ट ने 12-12 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। दोनों ही तस्करों पर कोर्ट ने डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि जीआरपी के थानाधिकारी 17 नवंबर 2017 को कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर पुलिसकर्मियों के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफार्म पर दो लोग दो बैग और एक ट्रॉली बैग के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। जीआरपी के जाप्ते को अपनी ओर आता देख यह दोनों लोग बैग और ट्रॉली लेकर प्लेटफार्म से जाने लगे।
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बरामद हुआ था 60 किलो गांजा
दोनों लोगों की संदिग्ध गतिविधियां देख जीआरपी को शक हुआ तो थानाधिकारी ने दोनों व्यक्तियों को जाप्ते की मदद से रोककर तलाशी ली। जीआरपी ने जब उनके बैग खुलवाए तो पूरा जाप्ता भौंचक रह गया। दोनों बैग और ट्रॉल से 20-20 किलो गांजा यानि कुल 60 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ करने पर दोनों व्यक्तियों ने अपना अपना नाम शिवा बेहरा पुत्र राघव बेहरा निवासी रामसागर पाड़ा भवानी पटना थाना टाउन जिला कालाहांडी उड़ीसा और धर्मराज पुत्र बजरंग लाल निवासी सदर जिला बारा होना बताया।
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अदालत ने सुनाई सख्त सजा
विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि मामले में थाना जीआरपी कोटा ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही डेढ़ डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।