बाबा की उम्मीदों को झटका : आसाराम की जेल से बाहर आने की ख्वाहिश हुई धराशाई
राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

जयपुर. नाबालिग से यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से शुक्रवार को जबरदस्त झटका लगा। बाबा की जेल से बाहर आने की उम्मीद धराशाही हो गई। आसाराम ने केरल जाकर आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिए दो माह की अंतरिम जमानत देने की याचिका लगाई थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब तक बाबा की एक दर्जन से अधिक बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। फिलहाल, कोरोना पॉजिटिव आसाराम का जोधपुर एम्स में इलाज चल रहा है।
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संक्रमित होने के बाद आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में दो माह की अंतरिम जमानत देने की गुहार लगाई थी। आसाराम की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने जोधपुर एम्स को उसकी मेडिकल जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह की खंडपीठ ने शुक्रवार को आसाराम की याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि 2013 में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीडऩ मामले में गिरफ्तार होने के बाद से आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। कोर्ट ने इस मामले में आसाराम को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। अब तक आसाराम की ओर से 15 से ज्यादा बार जमानत के याचिका लगा चुका है। उसकी उम्मीदों को न केवल हाईकोर्ट से बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है।
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