26 दिन में सजा-ए-मौत : मासूम से दरिंदगी करने वाले हैवान को मिली फांसी की सजा

TISMedia@ झुंझूनू. 5 साल की मासूम का अपहरण कर बलात्कार के मामले में कोर्ट ने बुधवार को दोषी सुनील कुमार (20) को फांसी की सजा सुनाई है। 26 दिन में फैसला सुनाते हुए जज सुकेश कुमार जैन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान तुम्हारे (दोषी) अंदर एक बार भी पश्चाताप नहीं दिखा, यदि तुम पश्चाताप करते तो हो सकता था तुम्हारी सजा दूसरी होती। मामला झुंझूनू जिले के श्योराणों की ढाणी का है। फैसले के बाद पीडि़त मासूम के पिता ने कहा, बेटी को न्याय मिला है। घटना के बाद से ही वह सहमी रहती है। उसे जिंदगी भर का दर्द मिला है। जिसकी पीड़ा कोई कम नहीं कर सकता। गौरतलब है कि 19 फरवरी को साढ़े पांच बजे पांच साल की मासूम खेत में अपने भाई-बहनों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान स्कूटी पर आया आरोपी सुनील मासूम का अपहरण कर ले गया था।

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लहूलुहान मिली थी मासूम

परिजनों ने मासूम के अपहरण की सूचना पुलिस को दी। इस पर पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने तुरंत नाकाबंदी करवाई। इस बीच रात 8 बजे मासूम गाड़ाखेड़ा गांव में लहूलुहान स्थिति में मिली थी। सूचना पर गाड़ाखेड़ा चौकी प्रभारी शेरसिंह मौके पर पहुंचे और मासूम को अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रैफर किया गया था।

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5 घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया था

घटना के पांच घंटे बाद ही पुलिस ने शाहपुर निवासी आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। एसपी त्रिपाठी के निर्देश पर जांच अधिकारी चिड़ावा डीएसपी सुरेश शर्मा ने आरोपी के खिलाफ 10वें दिन यानी 1 मार्च को चालान पेश कर दिया था। तब से मामले की नियमित सुनवाई हो रही थी। बुधवार को पॉक्सो कोर्ट के जज सुकेश कुमार जैन ने आरोपी सुनील को फांसी की सजा सुनाई।

 

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