योगी के मंत्री नंदगोपाल नंदी को 1 साल की सजा, सपा सांसद पर जानलेवा हमला कराने का आरोप
प्रयागराज के MP- MLA कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

TIS Media @Prayagraj नौ साल पहले सपा सांसद रेवती रमण सिंह पर जानलेवा हमला कराने के आरोप में योगी सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी को MP- MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साल 2014 में नंदगोपाल नंदी के खिलाफ दो धाराओं 147 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
यह भी पढ़ेंः Padma Awards 2023 : पद्म अवार्ड का ऐलान, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण, देखें पूरी लिस्ट
3 मई 2014 को समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद रेवती रमण सिंह ने प्रयागराज के थाना मुट्ठीगंज में नंद गोपाल नंदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में नंदगोपाल नंदी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उसी समय उन आरोप लगा था कि नंदी ने अपने समर्थकों को सपा समर्थकों पर हमला करने के लिए उकसाया । इसके बाद उनके समर्थकों ने सपा के समर्थकों के साथ मारपीट की। इस दौरान सपा के कई समर्थक घायल भी हुए थे। इसी मामले की सुनवाई MP- MLA कोर्ट में चल रही थी। जिसके चलते नंदी को आज कोर्ट ने सजा सुनाई है।
यह भी पढ़ेंः दुनिया भारत को आदर से देख रही है, इससे नई जिम्मेदारियां पैदा हुई हैं: राष्ट्रपति
नहीं जाएगी विधायकी
नंद गोपाल नंदी को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। इस लिहाज से उनकी विधानसभा सदस्यता नहीं रद्द होगी। दरअसल कानून यह कहता है कि दो साल या उससे अधिक साल के कारावास पर ही विधानसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है।









cnc0gj
e2qrn8
inj3qw
lwi2fd
xam80t
dndaik
drtnrx
bdyh2i
m5zhk2
f3h65d
kbrb3f
mbgp1v
rw44mb
9fyjr3
jramy6