समलैंगिक जोड़ों की शादी को कानूनी मान्यता नहीं, केंद्र ने किया साफ
समलैंगिक शादियों को मान्यता देने के लिए अदालत में दायर हुई याचिका
TISMedia@NewDelhi समलैंगिक जोड़ों को करवा चौथ का त्यौहार मनाते हुए दिखाए गए Dabur Fem Controversial Ad के बाद अब इस मसले पर विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदू और विदेशी विवाह कानूनों के तहत समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने के लिए याचिका दायर की गई है। हालांकि, इस पर केंद्र ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट कहा है कि “भारत में अभी सिर्फ जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह की अनुमति है।”
समलैंगिक जोड़ों के साथ-साथ LGBT Community के पैरोकारों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर “दो समान लिंग वाले जोड़ों” की शादियों को वैधता देने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा था कि उन्हें हिंदू और विदेशी विवाह कानूनों के तहत “समान लिंग विवाह” को मान्यता दी जाए। मामले की सुनवाई खुद दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ कर रही है।
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अपने-अपने तर्क
पहली याचिका में अभिजीत अय्यर मित्रा और तीन अन्य ने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बावजूद समलैंगिक विवाह संभव नहीं है और हिंदू विवाह अधिनियम (एचएमए) और विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत उन्हें मान्यता देने की घोषणा की मांग की।
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याचिकाकर्ताओं की दलील
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता जॉयदीप सेनगुप्ता और स्टीफेंस की ओर से पेश हुए वकील करुणा नंदी ने बताया कि जोड़े ने न्यूयॉर्क में शादी की और उनके मामले में नागरिकता अधिनियम, 1955, विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 कानून लागू होता है। उन्होंने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 ए (1) (डी) पर प्रकाश डाला, जो विषमलैंगिक, समान-लिंग या समलैंगिक पति-पत्नी के बीच कोई भेद नहीं करता है। इसमें प्रावधान है कि भारत के एक विदेशी नागरिक से विवाहित एक ‘व्यक्ति’, जिसका विवाह पंजीकृत है और दो साल से अस्तित्व में है, को ओसीआई कार्ड के लिए जीवनसाथी के रूप में आवेदन करने के लिए योग्य घोषित किया जाना चाहिए।
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केंद्र की दो टूक
केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि एक ‘स्पाउस’ का अर्थ पति या पत्नी है और ‘विवाह’ विषमलैंगिक जोड़ों से जुड़ा एक शब्द है और इस प्रकार नागरिकता अधिनियम के संबंध में एक विशिष्ट उत्तर दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, “कानून जैसा है, वैसा ही है… पर्सनल लॉ तय हो गए हैं और विवाह जो जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच होने का विचार है,” उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में याचिकाकर्ताओं की कुछ गलत धारणा है कि सहमति से समलैंगिक अधिनियम को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
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अब अदालत तय करेगी वैधता
मेहता ने तर्क दिया कि यहां मुद्दा यह है कि क्या समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह की अनुमति है। अदालत को यह तय करना है। नवतेज सिंह जौहर मामले के बारे में कुछ गलत धारणा है। यह केवल गैर-अपराधीकरण करता है … यह शादी के बारे में बात नहीं करता है। पीठ ने मामले में पक्षकारों को जवाब और प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया और इसे 30 नवंबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।