एंबुलेंस “लूट” कांडः निगम और परिवहन विभाग के दो अधिकारी निलंबित, संविदाकर्मी की सेवाएं समाप्त

झालावाड़ की कोरोना मृतक का शव ले जाने ले लिए मांगे थे 35 हजार रुपए

  • मामला उठते ही मचा हड़कंप, परिवहन विभाग ने किया मेडिकल कॉलज में जाप्ता तैनात

कोटा. मेडिकल कॉलेज में कोविड रोगी के निधन के बाद शव को झालावाड़ ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक द्वारा अधिक राशि मांगने के मामले में जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने मेडिकल कॉलेज, परिवहन विभाग तथा नगर निगम को विस्तृत जांच करने के आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं जिला कलक्टर ने प्रथम दृष्टया इसे घोर लापरवाही मानते हुए दो कार्मिकों को निलंबित करने के साथ ही संवेदक सुपरवाइजर की सेवाएं भी समाप्त कर दी हैं।

जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने बताया कि पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया कोविड मृतक के शव को उसके घर तक पहुंचाने के लिए तैनात की गई टीम की लापरवाही सामने आ रही है। जिसके बाद इस काम के लिए जिम्मेदार नगर निगम कोटा दक्षिण के सहायक अभियंता कपिल पालीवाल और परिवहन विभाग के उप निरीक्षक सतवीर सिह को निलंबित कर दिया गया है। वहीं  मेडिकल कॉलेज में संवेदक सुपरवाइजर संदीप सारवाल की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं।

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एफआईआर दर्ज, 2 एंबुलेंस सीज 
पुलिस अधीक्षक डॉ विकास पाठक ने बताया कि सम्पूर्ण मामले को गम्भीरता से लेते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि एफआईआर संख्या 183/21 धारा 420, 269, 270, 183, 34 एपीडिमिक एक्ट के तहत महावीर नगर थाने में दर्ज कर अनुसन्धान किया जा रहा है। दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुसुम राठौड़ ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा एम्बूलेन्स, शव वाहन चालकों और संचालकों द्वारा अधिक किराया वसूली रोकने के लिए एम्बूलेन्स एवं शव वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 25 मई मंगलवार को लगभग 50 एम्बूलेन्स एवं शव वाहनों को चैक किया गया। चैकिंग के दौरान अधिकांश एम्बूलेन्स एवं शव वाहन निर्धारित किराया लेकर ही संचालित पाये गये। चैकिंग के दौरान 2 एम्बूलेन्स चालकों द्वारा अधिक किराया मांगने एवं 2 एम्बूलेन्स वाहनों में अन्य कमियां होने पर पंचनामे बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, 24 मई के आदेश की अवहेलना पर एम्बूलेंस संख्या आरजे 20 पीए 9082 का पंचनामा संख्या 3042306 बनाया जाकर एम्बूलेंस को सीज किया गया है।

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नियंत्रण कक्ष किया स्थापित
आरटीओ कुसुम राठौड़ ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा एम्बूलेन्स एवं शव वाहनों के निर्धारित किये गये किराये से अधिक किराया वसूली की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय छत्रपुरा में कन्ट्रोल रूम का गठन किया गया है। जिसका दूरभाष संख्या 0744-2363316 है। उन्होंने बताया कि एम्बूलेन्स चालक एवं संचालक द्वारा निर्धारित किये गये किराये से अधिक किराया राशि की वसूली की सूचना के लिए अधिकारियों एवं कार्मिकों के नाम व मोबाईल नम्बर भी किराया सूची पर चस्पा किये हुए हैं। इसके साथ ही जिला कलक्टर के निर्देश पर एम्बूलेंस चालक एवं संचालक द्वारा निर्धारित किराये से अधिक किराया मांगने की शिकायत की त्वरित जांच करने के लिए 25 से 31 मई तक न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे 3 पारियों में परिवहन निरीक्षक एवं उपनिरीक्षकों की ड्यूटी लगायी है। जो एम्बूलेन्स एवं शव वाहन को लेकर आने वाले व लेकर जाने वाले आमजन से एम्बूलेन्स एवं शव वाहन चालक और संचालक द्वारा लिये गये किराये के बाबत जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि एम्बूलेन्स एवं शव वाहन चालक द्वारा निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूल किया गया है या अधिक किराये की मांग की गयी है तो सम्बन्धित वाहन के चालक और संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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नगर निगम ने भी किया जाप्ता तैनात
जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर निगम ने जरुरतमंद मरीजों, कोरोना पीड़ितों और निधन हो जाने पर शव को ले जाने के लिए मेडिकल कॉलेज परिसर में 24 घंटे कार्मिकों एवं 8 एम्बूलेन्स की तैनाती की है। यह कार्मिक मेडिकल कॉलेज में तैनात रहकर आवश्यकतानुसार कोरोना मरीजों और उनके तीमारदारों को त्वरित सहायत उपलब्ध कराएंगे।

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