गहलोत सरकार का बड़ा फैसला : अब सीधे मरीजों तक पहुंचेगा रेमडेसिवीर
जयपुर. कोरोना संकट के बीच जहां रेमडेसिवीर इंजेक्शन के लिए मारामारी मची हुई है। वहीं, मुनाफाखोर इसकी जमकर कालाबाजारी भी कर रहे हैं। बाजारों में नकली रेमडेसिवीर इंजेक्शन धड़ल्ले से ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। ऐसे हालातों को मध्यनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने रेमडेसिवीर बिक्री व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। अब कोई भी इसे खुले बाजार से नहीं खरीद सकता।
Read More : खाकी को सलाम : आपकी जिंदगी बचाने को मौत से जंग लड़ रही ‘कोटा पुलिस’, 600 जवान संक्रमित, 2 शहीद
रेमडेसिवीर की डिमांड पर नजर रखेगी कमेटी
कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जो रेमडेसिवीर की डिमांड पर नजर रखेगी। इसके तहत निजी अस्पतालों से मिलने वाली डिमांड की सच्चाई जांची जाएगी। इसके बाद ही कमेटी इंजेक्शन जारी करेगी। वहीं, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के मरीज को रेमडेसिवीर की जरूरत होने का प्रमाण पर्ची पर लिखकर देना होगा, जिस पर मरीज के परिजनों को हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद इंजेक्शन मिलेगा। मरीज को इंजेक्शन लगने के बाद खाली वायल ड्रग स्टोर में फिर जमा करानी होगी। इस व्यवस्था के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि जीवन रक्षक समझी जाने वाली रेमडेसिवीर इंजेक्शन जरूरतमंद को सही समय पर मिले। जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जिले के सभी निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया है कि रेमडेसिविर के लिए ई-मेल आईडी पर आवेदन करना होगा। इसके बाद प्राइवेट अस्पताल के प्रतिनिधि के अधिकार पत्र और आई कार्ड साथ लाने पर ही इंजेक्शन दिया जाएगा।
Read More : हाइवे पर दौड़ती कार बनी आग का गोला, युवक ने कूद कर बचाई जान
ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे स्वीकार
जिला कलक्टर ने बताया कि निजी अस्पतालों को आवेदन के साथ रोग और रोगी की स्थिति की सम्पूर्ण जानकारी भी देनी होगी। ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही निजी अस्पताल अपनी ईमेल आईडी से सुबह 11 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। 11 बजे बाद मिलने वाले आवेदनों पर अगले दिन विचार किया जाएगा। नेहरा ने बताया कि सुबह 11 बजे तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर समिति की अनुशंसा, औषधि की उपलब्धता और उपयोगिता के आधार पर विचार-विमर्श कर उपनिदेशक चिकित्सा विभाग द्वारा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय से रेमडेसिविर का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर केवल निजी चिकित्सालय के अधिकृत प्रतिनिधि को ही दी जाएगी। रोगी के परिजन व अन्य व्यक्ति को यह इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा।
Read More : कोरोना: एक दिन में रिकॉर्ड 3.86 लाख से ज्यादा नए पॉजिटिव, देशभर में 3498 की मौत