कोरोना : राजस्थान में बढ़ी सख्ती, 10 बजे से लगेगा इन शहरों में कर्फ्यू
जयपुर. कोरोना की दूसरी लहर राजस्थान में कहर बरपा रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की गति पर लगाम कसने को गहलोत सरकार सख्त हो गई है। ऐसे में सरकार ने नई गाइड लाइन जारी करते हुए नाइट कफ्र्यू का समय बढ़ाने और बाजार जल्दी बंद करने का फैसला किया है। नई गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश के 10 शहरों में बाजार अब रात 10 की जगह 9 बजे ही बंद होंगे और 11 की जगह 10 बजे से ही नाइट कफ्र्यू प्रभावी हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना कोर ग्रुप की बैठक ली। जिसमें नई गाइडलाइन को मंजूरी देते हुए प्रदेश के 10 शहरों में सख्ती के साथ कोरोना रोकथाम के आदेश दिए हैं।
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कोरोना की नई गाइडलाइन
-बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान देने पर जुर्माने के साथ दुकान सीज होगी।
– व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर संचालक जिम्मेदार होगा और प्रतिष्ठान सीज किया जाएगा।
– विवाह स्थलों पर निर्धारित सीमा से अधिक लोग समारोह में एकत्रित होने पर मैरिज हॉल संचालक जिम्मेदार होगा। ऐसे में मैरिज हॉल सीज कर दिया जाएगा।
लापरवाही से बढ़े केस
सीएम गहलोत ने कहा कि गत दिनों कोविड प्रोटोकॉल की पालना में लापरवाही हुई है, जिसके कारण ही कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। इसके चलते सरकार को सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। उन्होंने कोविड गाइडलाइन की पालना न करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनेे, नाइट कफ्र्यू का समय बढ़ाने सहित अन्य पाबंदियां फिर से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण की रोकथाम में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी।
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कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन पर प्रतिष्ठान होंगे सीज
सीएम गहलोत ने कहा कि जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोई कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो उसके साथ सबंधित प्रतिष्ठान संचालक को भी जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे में प्रतिष्ठानों को सीज किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय को संयुक्त रूप से बाजारों का दौरा कर प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये टीमें 14 अप्रेल तक बाजारों का सघन निरीक्षण करेगी और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना व सीज की कार्रवाई की जाएगी।
इन शहरों में रहेगा नाइट कफ्र्यू
बैठक में गहलोत ने कहा कि राजस्थान के जिन शहरों में अभी तक रात 11 बजे से नाइट कफ्र्यू लगाया गया है अब वहां रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा। इसमें अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ के साथ-साथ अब चित्तौडगढ़़़ और आबूरोड़ में भी नाइट कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। वहीं, बाजार रात 10 बजे की जगह अब 9 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे।
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आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति व्यक्ति नाइट कपर्यू की व्यवस्था से पहले की तरह मुक्त होंगे।
नो मास्क नो एंट्री का सख्ती से हो पालन
कोरोना समीक्षा बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘नो मास्क नो एंट्री’ का पालन सख्ती से कराया जाएगा। संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाए जाएंगे। इसमें लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं, वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में संबंधित जिलों के कलक्टर का कोविड कंट्रोल के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं।
एक्टिव केसों की संख्या 8155
चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्ती बरती जाना जरूरी है। इससे पहले समय से लिए गए निर्णयों के कारण ही राजस्थान कोरोना प्रबंधन में सबसे आगे रहा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 8155 हो गई है। केस डबलिंग टाइम भी घटकर 312 दिन हो गया है। पाजिटिविटी रेट 3 से 9 मार्च के सप्ताह में 121 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 24 से 30 मार्च के सप्ताह में 316 प्रतिशत हो गई है।