Uttar Pradesh: कोरोना काल में दर्ज 3 लाख मुकदमे लिए वापस

न्याय विभाग ने जारी किया आदेश, किसानों को बर्बाद फसल का मिलेगा मुआवजा

TISMedia@Lucknow उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Election) से पहले आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने बड़ा फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश की जनता को राहत देते हुए कोरोना काल के दौरान आम लोगों के खिलाफ दर्ज तीन लाख से अधिक मुकदमों को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही बेमौसम बारिश और बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के लिए 35 जिलों के 90 हजार से अधिक किसानों को मुआवजा देने के लिए 30.54 करोड़ रुपए जारी करने की भी घोषणा की है।

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राज्य की योगी सरकार ने कोरोना अवधि में आम लोगों के खिलाफ दर्ज लाखों आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। इसको लेकर न्याय विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। हालांकि वर्तमान में या पूर्व सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को राज्य सरकार ने आज जारी फैसले से बाहर रखा है और हाई कोर्ट की अनुमति से ही उनके मामले पर अलग से विचार किया जाएगा।

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राज्य सरकार ने जारी किए आदेश
राज्य के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों से लिखित में कहा गया है कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के मामलों को वापस लें। इसके बाद अब कोर्ट में दर्ज ऐसे मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों पर दर्ज मामलों को वापस लिया जा रहा है।

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न्याय विभाग ने शुरू की कानूनी प्रक्रिया 
न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की धारा 188 के तहत तीन लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें चार्जशीट दाखिल की गई है। उनकी वापसी की कार्यवाही शुरू की जाए। फिलहाल इस मामले में राज्य सरकार को तीन महीने में कार्रवाई करनी है और रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपनी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति को अधिकतम दो साल की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है।

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गृह मंत्रालय ने दी थी सलाह
फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी थी कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामलों की समीक्षा करें, ताकि आम लोगों को अनावश्यक अदालती कार्यवाही, अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों से बचाया जा सके। इस मामले में गृह मंत्रालय को ऐसे आपराधिक मामलों की समीक्षा करने के बाद मुकदमों को वापस लेने पर विचार करने को कहा था।

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90 हजार किसानों को मिलेगा मुआवजा
इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इसके मुताबिक राज्य सरकार बाढ़ से खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए 35 जिलों के 90,950 किसानों को कृषि निवेश अनुदान के तहत आर्थिक मदद देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ 54 लाख 16,203 रुपये की राशि जारी की है। इसके लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

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