बच्चों से बालश्रम व भिक्षावृति करवाने वालों पर अब गिरेगी पुलिस की गाज
कोटा. मानव तस्करी विरोधी यूनिट की ओर से शहर में बाल अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 20 नवम्बर तक जारी रहेगा। जिसके तहत गुरुवार को नशा मुक्ति केंद्र में कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें यूनिट प्रभारी राजेंद्र सिंह कविया ने बाल कल्याण अधिकारियों को बालकों के अधिकार व उनके विरूद्ध होने वाले अपराधों से रूबरू कराया। जिला बाल संरक्षण इकाई कोटा के संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा ने कहा कि हम सभी को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित चार्टर की अनुपालना सभी को करना अनिवार्य है। चाइल्ड लाइन के नोडल निदेशक यज्ञदत्त हाड़ा ने कहा कि कोटा को बालश्रम, बाल भिक्षावृति एवं बाल विवाह से मुक्त करने के लिए सभी को संकल्पित रहना होगा।
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बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कनीज फातिमा ने कल्याण अधिकारियों को बालकों से बालश्रम या भिक्षावृति करवाने वाले नियोक्ता व अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। समिति सदस्य आबिद हुसैन अब्बासी व अरुण भार्गव ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बालश्रम व भिक्षावृति के मामले में संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) राजेश मील ने कहा कि हम पर काम का दबाव अधिक होता है, लेकिन बच्चों के मामले में हमें संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है। एएसपी प्रवीण कुमार जैन ने कार्यकर्ताओं को एजेंसियों व पुलिस को सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमें बाल अधिकारों के लिए लगातार कार्य करना चाहिए। अंत में बाल शोषण रोकथाम एवं सरंक्षण के लिए सभी पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों को शपथ दिलाई। बैठक में बाल अधिकारिता विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति सहित पुलिस बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे।