संडे लॉकडाउन गाइडलाइन: डेयरी, फल-सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी
15 दिन में राजस्थान सरकार ने जारी की पांचवी गाइड लाइन, छूट की घोषणा
TISMedia@Kota संडे लॉकडाउन के दौरान अब दूध (डेयरी), फल-सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी। गृह विभाग ने गुरुवार सुबह संशोधित गाइडलाइन जारी की है। संडे कर्फ्यू में डेयरी, फल-सब्जी और किराना की दुकानों सहित खान-पान सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। गृह विभाग ने 9 जनवरी को जारी गाइडलाइन में दूध, फल-सब्जी और किराना की दुकानों को छूट नहीं दी थी।
इस खामी का खुलासा होने के बाद सरकार ने दिशा निर्देशों पर फिर से विचार किया। जिसमें सामने आया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सख्त लॉकडाउन के समय भी डेयरी, फल-सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहती थीं। जिसके बाद गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी करने का निर्णय लिया।
संडे कर्फ्यू में इन्हें छूट
संडे कर्फ्यू के दिन छूट की अब 14 कैटेगरी बनाई है। दूध की दुकानें, डेयरी बूथ, फल-सब्जी मंडी की दुकानें, किराना की दुकानें, लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रियां, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल दुकानें, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने वालों और मेडिकल सेवाओं से जुड़े ऑफिस कर्फ्यू के दायरे से बाहर रहेंगे।
15 दिन में जारी की 5 गाइड लाइन
कोरोना को लेकर सरकार 15 दिन में 5 गाइडलाइन जारी कर चुकी है। सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की। इसके बाद 2 जनवरी और 5 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर कुछ पाबंदियां लगाई। फिर 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी संडे कर्फ्यू, रात 8 बजे बाजार बंद करने, शहरों में 12 वीं तक की स्कूल बंद करने जैसी पाबंदियां लगाईं। अब 13 जनवरी को संशोधित गाइडलाइन जारी कर संडे कर्फ्यू में जरूरी चीजों की दुकानों को छूट दी है।
स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं मिली छूट
संशोधित गाइडलाइन में स्ट्रीट वेंडर्स, थड़ी-ठेले वालों को छूट नहीं दी गई है। संडे कर्फ्यू में स्ट्रीट वेंडर्स सामान नहीं बेच सकेंगे। कुल मिलाकर आवश्यक सामग्री की बिक्री की ही छूट है।