किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 25 हजार का ठोका जुर्माना
16 वर्षीय किशोरी को घर से भगाकर ले गया था आरोपी
TISMedia@Kota. किशोरी से दुष्कर्म करने के करीब 2 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 ने आरोपी दिनेश बागरी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि फरियादी पिता ने 21 अप्रेल 2019 को पुलिस थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी 14 अप्रेल को बिना बताएं घर से कहीं चली गई। आसपास व रिशेदारों को यहां तलाश किया लेकिन कहीं सुराग नहीं लगा।
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पीडिता के पिता ने अंदेशा जताया कि उसकी बेटी को आरोपी दिनेश बागरी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत पर पुलिस ने अपहरण की धारा में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोपी दिनेश के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में 13 गवाहों के बयान करवाए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी दिनेश को 10 साल का कठोर कारावास व 25 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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