100 का आंकड़ा पार होते ही मैरिज हॉल का लाइसेंस होगा निरस्त
जयपुर. राजस्थान में कोरोना ( Coronavirus ) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जबकि, सरकार कोरोना रोकथाम को लेकर हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लोगों से गाइड की पालना की अपील की जा रही है। हर तरह से आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद लोग कोरोना के प्रति जागरूकता नहीं दिखा रहे। शादी-ब्याहों के समय भीड़ एकत्रित होने, मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना संक्रमण बढऩे की वजह बन रही है। इसके चलते सरकार ने अब सख्ती और बढ़ा रही हैं।
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मैरिज गार्डन संचालकों की बढ़ी मुश्किलें
शादी-समारोह में 100 व्यक्ति की लिमिट लगाने के बाद अब सरकार ने ऐसा फैसला किया है, जिससे मैरिज गार्डन संचालकों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। सरकार ने अब मैरिज गार्डन में यदि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं की तो उस मैरिज गार्डन का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने आज यानी शनिवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। अभी तक 100 से ज्यादा मेहमान बुलाने की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर आयोजक पर 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान हैं।
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100 मेहमान आते ही बंद करना होगा दरवाजा
सरकार ने अपने आदेश में 100 मेहमानों की पाबंदी की गाइडलाइन की भी सख्ती से पालना करने के लिए कहा है। इसके तहत विवाह स्थल मालिक या संचालक को अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करनी होगी। 100 मेहमानों के आते ही संचालक को मैरिज गार्डन का गेट बंद करना होगा, ताकि 100 से ज्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सके।