खान मालिकों से बंधी वसूलने वाले सहायक अभियंता की जमानत याचिका खारिज

-एसीबी ने 3.37 लाख रुपए के साथ दबोचा था

TISMedia@Kota. खान मालिकों से बंधी के रूप में रिश्वत लेने के मामले में जेल में बंद खनिज विभाग के सहायक अभियंता की जमानत याचिका मंगलवार को एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने खारिज कर दी। बता दें, झालावाड़ के खनिज विभाग के सहायक अभियंता मलिक उश्तर को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया था। इसके बाद उसके द्वारा जमानत याचिका पेश की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी।

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उल्लेखनीय है कि एसीबी कोटा ग्रामीण ने सहायक अभियंता उश्तर के बैग से 3.37 लाख रुपए बरामद किए थे। अभियंता पर आरोप है कि वह खान मालिकों से खानों के एग्रीमेंट जल्दी करने की एवज में राशि वसूल कर अपने घर उदयपुर जा रहे था। एसीबी ने उसे जगपुरा के पास दबोचा था। प्रकरण के अनुसार, एसीबी कोटा ग्रामीण को पुख्ता सूचना मिली थी कि सहायक अभियंता मलिक उश्तर महीने के प्रत्येक शुक्रवार को अवैध खनन से अवैध मासिक बंदी एकत्रित कर झालावाड़ से उदयपुर जाता है।

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22 जून 18 को सहायक अभियंता झालावाड़ से सरकारी कार से रवाना हुआ और रामगंजमंडी में आकर दूसरी कार में बैठ गया। एसीबी टीम ने जगपुरा के पास जिस कार में सहायक अभियंता बैठा था और उनके साथ दूसरी कार चल रही थी, उसे भी पकड़ लिया। सहायक अभियंता के पास मिले बैग की जांच की तो उसमें 3.37 लाख रुपए मिले थे, जिसके बारे में वह संतोषप्रद जानकारी नहीं दे सका।

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