राजावत की रिहाई: पूर्व विधायक भवानी सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत, मंगलवार को होगी जेल से रिहाई

10 दिन से जेल में हैं भाजपा के पूर्व विधायक, डीएफओ को थप्पड़ मारने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

TISMedia@Kota डीएफओ को थप्पड़ मारने के मामले में दस दिन से जेल में बंद पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। राजावत को मंगलवार को रिहा किया जायेगा। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सीके सोनगरा की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद राजावत को जमानत दे दी।

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डीएफओ को मारा था थप्पड़
ढाढ़ देवी माता मंदिर तक जाने वाले रोड का पेचवर्क रुकवाने से नाराज भवानी सिंह राजावत ने 31 मार्च को वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। भवानी सिंह राजावत अपने समर्थकों के साथ वन विभाग के दफ्तर पहुंचे और सीधे डीएफओ रवि मीणा के दफ्तर में जा धमके। रवि मीणा ने उन्हें बैठ कर बात करने के लिए कहा लेकिन, बातचीत करने के बजाय राजावत के समर्थक उनके साथ गाली गलौज करने लगे। इतना ही नहीं राजावत ने रवि मीणा को थप्पड़ भी मार दिया। जिसका वीडियो वायरल होने के बाद रवि मीणा ने राजावत और उनके समर्थकों के खिलाफ नयापुरा थाने में गाली गलौज, जाति सूचक शब्द बोलने, थप्पड़ मारने और राजकार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

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12 अप्रैल तक हुई थी जेल 
गिरफ्तारी के बाद भवानी सिंह राजावत को नयापुरा पुलिस ने अगले दिन एससी एसटी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राजावत को 12 अप्रैल तक जेल भेज दिया था। लोअर कोर्ट ने राजावत के वकील की ओर से जमानत की अर्जी भी लगाई गई, लेकिन जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने राजावत की जमानत अर्जी को खारिज कर दी थी। इसके बाद राजावत के वकील अनिल उपमन ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि राजावत को राजनीतिक द्वेषता के चलते फंसाया गया है। डाढ़ देवी मंदिर सड़क पर पैच वर्क के काम को वन विभाग ने रुकवा दिया। जिस पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वह डीएफओ कार्यालय पहुंचे थे। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सीके सोनगरा की एकलपीठ सुनवाई के बाद राजावत की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। जिसके बाद राजावत समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

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