एसीबी कोर्ट : आईजी सत्यवीर सिंह हाजिर हो…

TISMedia@Kota. उदयपुर आईजी सत्यवीर सिंह को कोटा एसीबी कोर्ट ने शनिवार को जबरदस्त झटका दिया है। भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के न्यायधीश प्रमोद मलिक ने सत्यवीर का स्थायी हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रत्येक तारीख पेशी पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की शर्त पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सत्यवीर सिंह को जमानत दी थी। ऐसे में हाजिरी माफी स्वीकार करना कोर्ट की शर्त का उल्लंघन करना जैसा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 से 30 अप्रेल मुकर्रर की है। सिंह को 26 अप्रेल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

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सहायक निदेशक अभियोजन अशोक जोशी ने बताया कि न्यायालय ने उनके हाजिरी माफी को न्यायोचित नहीं पाया। हाजिरी माफी स्वीकार करने के लिए कोई विधि पूर्ण कारण आईपीएस सत्यवीर के पास नहीं है। न्यायालय ने कहा कि रिश्वत के गंभीर मामलों में अभियुक्त की हाजिरी माफी स्वीकार की जाती है, तो न्यायालय में केस में विलंब हो सकता है।

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ये है मामला
गौरतलब है कि नयापुरा थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में तत्कालीन कोटा शहर एसपी सत्यवीर सिंह से कार्रवाई करवाने के लिए निसार व फरहीन ने सिंह के लिए दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। परिवादी प्रोपर्टी डीलर ने इसकी शिकायत एसीबी को की थी। जिसके बाद एसीबी जयपुर टीम ने ट्रेप कार्रवाई को अंजाम दिया। मध्यस्थ दम्पती निसार व फरहीन को उनके घर से व आईपीएस सत्यवीर सिंह को 27 मई 2014 को उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया था।

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