कार हो या बाइक, नम्बर प्लेट बनवानी है तो दिखानी होगी ‘ये चीज’, नहीं तो जेल!
अब आईडी प्रूफ और दस्तावेज के बिना नहीं बनेंगे वाहनों के नम्बर प्लेट
– आपराधिक गतिविधियां रोकने के लिए पुलिस ने उठाए सख्त कदम
TISMedia@Kota. अब शहर में वाहनों की नम्बर प्लेट आईडी और मूल दस्तावेज दिखाए बिना नहीं बन सकेगी। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन कर नम्बर प्लेट बनवाता है या बनाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कोटा पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि, अपराधी वाहनों पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर वारदात कर फरार हो जाते हैं। ऐसे अपराधियों को पकडऩे में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हाल ही में पुलिस के हत्थे चढ़े वाहन चोर व अन्य बदमाशों ने बाइक व कार पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर संगीन वारदातों को अंजाम दिया था। शहर में ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस ने नम्बर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
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शहर पुलिस अधीक्षक विकास पाठक ने बताया कि नम्बर प्लेट तैयार करने वालों को गाड़ी के मूल दस्तावेज व पहचान पत्र दिखाने पर ही वाहनों के नम्बर प्लेट जारी करने के लिए पाबंद किया जा रहा है। इसकी पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक मुकुल शर्मा ने ऑटो ट्रेडर्स यूनियन के अध्यक्ष सूफी जहीर अहमद व सदस्य बलजिन्द्रपाल सिंह साहनी को उनके कार्यालय में बुलाकर इस संबंध में बैठक की।
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उपाधीक्षक शर्मा ने बताया कि गुमानपुरा स्थित शॉपिंग सेंटर पर बाइक व कार की नम्बर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों की सूची तैयार करवाई गई है। साथ ही उन्हें पाबंद किया कि अब से भविष्य में नम्बर प्लेट बनवाने वाले ग्राहकों की सूची जिसमें उनका मोबाइल नम्बर एवं फोटो आईडी प्रूफ रखी जाए और जब तक ग्राहक के पास वाहन के मूल कागजात नहीं होंगे उस वाहन की नम्बर प्लेट नहीं बनाई जाए। इस संबंध में समस्त दुकानदारों को लिखित नोटिस के माध्यम से भी पाबंद करवाया जाएगा।