24 घंटे बाद सील हो जाएगी कोटा की सभी सीमाएं, जानिए, किसकी Entry और किसकी No Entry

कोटा. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिले में बाहरी लोगों की आवाजाही रोकने व लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने जिले की सीमाएं सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 26 अप्रेल यानी सोमवार से प्रभावी हो जाएंगे। आदेश के तहत ग्रामीण इलाके के 12 थाना क्षेत्रों से जुड़ी सीमाओं पर चेकपोस्ट बनाकर सीमाएं सील की जाएंगी। यहां तैनात जवान बाहरी लोगों की आवाजाही पर निगरानी रखेगी। मेडिकल इमरजेंसी व अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी का प्रवेश निषेध रहेगा।

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ये सीमाएं सील
इटावा थाना क्षेत्र में गेंता माखिदा पुलिया व सीसवाली रोड पटपड़ा, खातौली थाना क्षेत्र में सवाई माधोपुर रोड स्थित झरेल के बालाजी सीमा को सील किया गया है। इसी तरह बूढ़ादीत में कापरेन रोड स्थित चंबल नदी पुलिया मंडावरा, अयाना में मांगरोल बारां रोड कवलदा, चेचट में रावतभाटा रोड स्थित खेड़रुद्धा, सुकेत में आहू नदी एनएच 12, टोल नाका जुल्मी, कनवास में धूलेट खानपुर रोड, सांगोद में जोलपा रोड, अंता, पनवाड़ व राजगढ़ रोड, बपावरकलां में बपावर खुर्द, परवन नदी पुलिया बारां रोड, झबड़ा रोड, ढाणी पुलिया, मोईकलां, खानपुरा, सीमलिया में चींसा बारां-कोटा रोड, कैथून में ताथेड़ पुलिया, धाकडख़ेड़ी कैथून रोड कोटा व मंडाना थाना क्षेत्र में अलनियां तिराहा बायपास कोटा रोड पर चेकपोस्ट बनाकर सीमाएं सील करने का आदेश जारी किया गया है।

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इन्हें छोड़कर बाकी सबका प्रवेश रहेगा बंद
ग्रामीण एसपी चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को बाहर से आने-जाने वाले निजी वाहनों की सतर्कता से जांच करने व मास्क के बिना प्रवेश नहीं देने की व्यवस्था का पालन करने की हिदायत दी है। साथ ही निजी यात्रा वाहन (बसों को छोड़कर) केवल इमरजेंसी व अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत यात्री क्षमता तक को ही अनुमति होगी। इसके अलावा प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से यात्रा करने ेकी अनुमति नहीं होगी। लेकिन, मेडिकल इमरजेंसी व अत्याश्यक सेवाओं के लिए यात्रा की अनुमति रहेेगी।

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शहर पुलिस ने लापरवाहों से वसूला 74,700 का जुर्माना
शहर एसपी विकास पाठक ने बताया कि शहरभर में कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन करने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शनिवार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 74 हजार 700 रुपए का जुर्माना वसूला है। जिसमें सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 489 लोगों से 48 हजार 900 रुपए, बिना मास्क घूमने पर 36 लोगों से 18 हजार तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 39 लोगों से 7 हजार 800 रुपए का जुर्माना वसूला है। इसके अलावा 14 वाहनों को 207 एमवी एक्ट में जब्त किया है और 48 वाहनों का एमवी एक्ट में चालान काटा है।

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