दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 35 हजार का जुर्माना भी ठोका
कोटा. पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी लखवेंद्र को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार का जुर्माना भी ठोका है। आरोपी ने किशोरी को दोस्त के घर ले जाकर दुष्कर्म किया था।
Read More : राजस्थान में कोरोना विस्फोट : जयपुर के बाद कोटा सबसे ज्यादा संक्रमित, 3 जिलों में 5 लोगों की मौत
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने शहर के एक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि 18 जनवरी 2017 को उसकी नाबालिग बेटी अलसुबह से ही लापता है। रिश्तेदार व आसपास पड़ोस में तलाश किया लेकिन कहीं भी सुराग नहीं मिला। कोई उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी आसूचना व मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी लखवेंद्र को दबोच किशोरी को दस्तयाब किया। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान कराए गए हैं।