नाबालिग बहन का बलात्कार करने वाला भाई को 25 साल की सजा, गर्भ गिराने के लिए करता था मारपीट

– कोर्ट ने आरोपी भाई पर ठोका 50 हजार का जुर्माना
-पीडि़ता की भाभी पर भी लगाया 2 हजार का जुर्माना
– गर्भपात के लिए विज्ञान नगर स्थित सेवा मैटरनिटी हॉस्पिटल में करवाया था भर्ती

TISMedia@Kota. नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भ गिराने की कोशिश के 2 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए चचेरे भाई को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को 25 साल की सजा से दंडित किया है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, दोषी की पत्नी यानी पीडि़ता की भाभी पर भी 2 हजार का जुर्माना और एक साल की पाबंदी पर छोड़ा है। जबकि, गर्भपात के मामले में महिला चिकित्सक समेत 5 आरोपियों को संदेह के लाभ में कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें, इस मामले का खुलासा चाइल्डलाइन की टीम ने किया था। टीम को विज्ञान नगर स्थित सेवा मैटरनिटी हॉस्पिटल में गर्भपात के लिए भर्ती बालिका की जानकारी मिली थी। टीम की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की थी।

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विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेमनारायण नामदेव ने बताया कि मामले में पीडि़ता ने चचेरे भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उसके गर्भ ठहर गया था। दोषी चचेरा भाई (ताऊ का लड़का 38 वर्ष), अपनी पत्नी, ससुर और साली के सहयोग से पीडि़ता को कोटा के निजी अस्पताल ले गया। सेवा मैटरनिटी हॉस्पिटल विज्ञाननगर में गर्भ गिराने के लिए महिला डॉक्टर से बात की। महिला डॉक्टर जांच के बाद गर्भपात करने को तैयार हुई।

चाइल्ड लाइन टीम ने किया था मामले का खुलासा
चाइल्डलाइन टीम ने मामले का खुलासा करते हुए पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने सेवा मैटरनिटी हॉस्पिटल पहुंचकर 15 वर्षीय पीडि़ता के बयान लिए। डीएनए सैम्पल लेने के लिए जेके लोन अस्पताल रैफर किया। 21 सप्ताह से ज्यादा समय का गर्भ होने के कारण पीडि़ता का डीएनए सैम्पल नहीं लिया जा सका। कोटा पुलिस ने जांच के बाद पीडि़ता के चचेरे भाई, भाभी, सेवा मेटरनिटी हॉस्पिटल की डॉ. गीता सिंह चौहान, दो नर्स, चचेरे भाई के ससुर व साली के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था।

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ये था मामला
मानव तस्करी यूनिट को 23 अक्टूबर 2018 को इस मामले की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने हॉस्पिटल जाकर नाबालिग पीडि़ता ने बयान लिए थे। इनमें पीडि़ता ने बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली है। वह अपने ताऊ के लड़के (चचेरे भाई), भाभी व उनके दो बेटों के साथ उनके घर पर रहती है। उसके चचेरे भाई ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और मारपीट भी करता था।

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25 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना
कोटा पॉक्सो कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। आरोपी भाई को दोषी मान 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी की पत्नी पर भी 2 हजार का जुर्माना लगाया है और आगे से इस तरह के मामले में दूर रहने की सख्त हिदायत दी है।

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