दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी दूध, सब्जी और किराने की दुकानें, बाकी बाजार “लॉकडाउन”

जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश, गुरुवार से होंगे कोटा जिले में लागू

कोटा.  बेकाबू हो रहे कोरोना की लगाम कसने के लिए कोटा अघोषित “लॉकडाउन” की ओर बढ़ता जा रहा है। गुरुवार से कोटा का बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। सिर्फ दूध, सब्जी, किराने और दवाओं की दुकानें ही खुल सकेंगी। वह भी दोपहर एक बजे तक। जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने बुधवार देर रात आवश्यक वस्तुओं को छोड़ बाकी बाजार और लोगों की आवाजाही पर सख्ती से पाबंदी लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों का उलंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

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5 दिन में 6 हजार पॉजिटिव, 35 मौत 
कोटा में कोरोना के हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि सिर्फ पांच दिनों में ही 5,975 नए पॉजिटिव मिलने के साथ 35 लोगों की जान जा चुकी है। अस्पतालों में बेड खाली नहीं और जैसे तैसे बेड मिल भी रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी मरीजों पर भारी पड़ रही है। बावजूद इसके लापरवाही का आलम यह है कि सब्जी मंडी से लेकर अनाज मंडी और बड़े बाजारों से लेकर गली कूचे तक लोग बिना मास्क लगाए झुंडों में घूम रहे हैं। पुलिस हर रोज एक-एक लाख के चालान काट रही है, लेकिन फिर भी लोग कोरोना गाइड लाइन की पालना करने को राजी नहीं हैं।

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उठाना पड़ा सख्त कदम 
कोरोना के बेलगाम होते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस अब सख्ती करने में जुट गई है। गुरुवार से आवश्यक वस्तुओं को छोड़ कर बाकी पूरा बाजार लॉकडाउन की जद में रहेगा। जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने आदेश जारी किया है कि 22 अप्रैल से अगले आदेशों तक सिर्फ खाद्य पदार्थ, किराने, फल, सब्जी, डेयरी और पशु चारे की मंडी, खुदरा और थोक दुकानें ही खोली जा सकेंगी। यह दुकानें भी सिर्फ सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुल सकेंगी। खरीदारों और दुकानदारों को दो बजे तक हर हाल में घरों में लौटना होगा। शाम को सिर्फ दूध की आपूर्ति करने की इजाजत होगी। वह भी सिर्फ शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक।

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भारी पड़ेगी लापरवाही 
जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने सख्त आदेश दिए हैं कि तय समय के बाद यदि कोई व्यक्ति बेवजह सड़कों पर घूमता मिलेगा उसके खिलाफ पुलिस-प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी प्रावधान एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। छूट के दायरे में आने वाले सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा।

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होम डिलेवरी पर जोर 
जिला प्रशासन का पूरा जोर होम डिलेवरी पर है। इसके लिए करीब 800 किराना दुकानों के नंबर जिला प्रशासन ने जारी किए हैं। इन दुकानों पर फोन करके सामान घर मंगाया जा सकेगा। हालांकि इन्हें भी सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक ही होम डिलेवरी करने की छूट रहेगी। इसके साथ ही मास्क न लगाने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश जिला कलक्टर ने दिए हैं।

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