राजस्थान : 12 Engineering Students निकले आतंकी

जयपुर जिला कोर्ट ने एक को किया बरी, वर्ष 2014 में ATS व SOG ने किया था गिरफ्तार

जयपुर. राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार का दिन बड़ा ही खास रहा। 7 साल पुराने गंभीर मामले में आज जिला कोर्ट ने 13 में से 12 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आतंकी माना। जबकि, एक को बरी कर दिया है। सभी दोषी स्टूडेंट्स प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े थे और आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करना कोर्ट में साबित हुआ। पिछले सात साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। अभियोजन पक्ष ने 178 गवाह और 506 डॉक्यूमेंट्री सबूत कोर्ट में पेश किए।

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वर्ष 2014 में एटीएस व एसओजी ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली में गिरफ्तार हुए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों से जानकारी मिली थी कि राजस्थान में कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े हुए हैं और बम बनाने सहित आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। इसके बाद एसओजी व एटीएस हरकत में आई और प्रदेश में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके बाद वर्ष 2014 में इन संदिग्ध स्टूडेंट्स को ट्रेस कर जयपुर, सीकर व अन्य जिलों में दबिश देकर गिरफ्तार किया।

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साजिश को अंजाम देने से पहले ही धरे गए
एटीएस का कहना है कि पूर्व में गिरफ्तार हुए मारुफ के रिश्तेदार उमर ने ही इन स्टूडेंट्स को आतंकी संगठन से जोड़ा था। उसने इंटरनेट के माध्यम से इन युवकों से सम्पर्क किया। फिर, इनका ब्रेन वॉश कर आतंकी दलदल में धकेल दिया। इसके बाद सभी छात्र आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो गए। ये बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिरार में थे। लेकिन, उससे पहले ही एटीएस के हत्थे चढ़ गए। जांच में सामने आया कि ये सभी स्टूेंड्स गोपालगढ़ में हुई पुलिस फायरिंग से खफा थे। इनके पास से लेपटॉप, फोन, पेन ड्राइव, किताबें, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए थे।

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कोर्ट ने इन मामलों में माना दोषी

जयपुर जिला कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 13 में से 12 युवकों को फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के नाम पर फंड जुटाने, आतंकियों को शरण देने और बम विस्फोट के लिए रैकी करने के मामलों में दोषी माना।

ये स्टूडेंट्स हैं दोषी
अब्दुल मजीद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद वकार, मोहम्मद आकिब, बरकत अली, मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद मारूफ, मशरफ इकबाल, मोहम्मद साकिब अंसारी, वकार अजहर, मोहम्मद सज्जाद, अशरफ अली को दोषी ठहराया। जबकि एक छात्र को बरी कर दिया है।

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