बिरला के दौरे के बाद टूटी नींदः बाढ़ प्रभावितों को मिला 7.69 करोड़ रुपए का मुआवजा

लोकसभा अध्यक्ष ने एक दिन पहले ही मुआवजे में देरी पर जताई थी नाराजगी

  • जनहानि के 6 प्रकरणों में 24 लाख रुपए और 8 घायलों को 16 लाख रुपए की दी आर्थिक सहायता 

TISMedia@Kota लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की नाराजगी 24 घंटे में ही असर दिखा गई। कई दिनों से सरकार और अफसरों की ओर टकटकी लगाए बैठे कोटा के बाढ़ पीड़ितों को आखिरकार मुआवजे की रकम मिल ही गई। सरकार ने बाढ़ प्रभावित 9 हजार 749 लोगों को 7 करोड़ 69 लाख 18 हजार 700 रूपये की सहायता राशि जारी कर दी। मुआवजे की यह रकम सीधे लोगों के बैंक खातों में जमा कराई गई है।

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जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि जिले में जनहानि के 6 प्रकरणों में 24 लाख रूपये तथा 8 घायलों को 16 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त आवासों के 1 हजार 88 प्रकरणों में 7 करोड़ 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। कपड़े, बर्तन इत्यादि नुकसान के 3 हजार 469 प्रकरणों में 66 लाख 29 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है।

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लाड़पुरा के 1069 लोगों को मिले 42 लाख 
ऐसे ही तहसील लाड़पुरा में 1 हजार 69 प्रकरणों में 42 लाख 5 हजार 100 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें पूर्ण क्षतिग्रस्त 15 पक्के आवासों के लिए 13 लाख 43 हजार 400 रुपए, पूर्ण क्षतिग्रस्त 5 कच्चे आवासों के लिए 2 लाख 85 हजार 100 रुपए, आंशिक क्षतिग्रस्त 85 पक्के आवासों के लिए 4 लाख 42 हजार तथा 161 कच्चे आवासों के लिए 5 लाख 15 हजार 200 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। जिला कलक्टर ने बताया कि प्रभावित परिवारों के क्षतिग्रस्त 217 कपड़ों के प्रकरणों में 3 लाख 90 हजार 600 रुपए तथा 598 बर्तनों के प्रकरणों में, 11 लाख 96 हजार एवं 8 झोंपड़ियों के लिए 32 हजार 800 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार तहसील रामगंजमण्डी क्षेत्र में आंशिक क्षतिग्रस्त 10 आवासों के लिए 38 हजार रुपए की राशि प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में जमा कराई गई है।

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सांगोद के 2593 लोगों को मिला मुआवजा 
तहसील सांगोद में 2 हजार 593 प्रकरणों में 1 करोड़ 15 लाख 82 हजार 600 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें 11 पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चे आवासों के लिए 9 लाख 10 हजार 600 रुपए, अत्यधिक क्षतिग्रस्त 7 पक्के आवासों के लिए 3 लाख 85 हजार 600 रुपए, 69 कच्चे आवासों के लिए 35 लाख 33 हजार रुपए, 73 आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के आवासों के लिए 3 लाख 79 हजार 600 रुपए, 1323 कच्चे आवासों के लिए 42 लाख 33 हजार 600 रुपए की सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त परिवारों के 547 कपड़ों के प्रकरण में 9 लाख 84 हजार 600 रुपए, 547 बर्तनों के प्रकरण में 10 लाख 94 हजार रुपए, 14 झोंपड़ियों के लिए 57 हजार 400 रुपए, दो केटलशेड के लिए 4 हजार 200 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

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दीगोद के 528 और कनवास के 422 को मुआवजा 
तहसील दीगोद में 528 प्रकरणों में कुल 17 लाख 97 हजार 500 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें अत्यधिक क्षतिग्रस्त एक पक्के आवास के लिए 95 हजार 100 रुपए, 8 आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के आवास के लिए 41 हजार 600 रुपए, 519 कच्चे आवासों के लिए 16 लाख 60 हजार 800 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार तहसील कनवास में 422 प्रकरणों में कुल 14 लाख 20 हजार 400 की सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिनमें 35 आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के आवासों के लिए 1 लाख 82 हजार रुपए, 387 कच्चे आवासों के लिए 12 लाख 38 हजार 400 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

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पीपल्दा में 5127 को मिली मदद 
जिला कलक्टर ने बताया कि तहसील पीपल्दा में 5 हजार 127 प्रकरणों में 5 करोड़ 78 लाख 75 हजार 100 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें पूर्ण क्षतिग्रस्त सात पक्के आवासों के लिए 6 लाख 65 हजार 700 रूपये, 286 कच्चे आवासों के लिए 2 करोड़ 71 लाख 98 हजार 600 रुपए, 23 अत्यधिक क्षतिग्रस्त पक्के आवासों के लिए 21 लाख 87 हजार 300 रुपए, 154 कच्चे आवासों के लिए 1 करोड़ 46 लाख 45 हजार 400 रुपए, 173 आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के आवासों के लिए 8 लाख 99 हजार 600 रुपए, 2 हजार 838 कच्चे आवासों के लिए 90 लाख 81 हजार 600 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों के 780 कपड़ों के प्रकरण में 14 लाख 4 हजार, 780 बर्तनों के प्रकरण में 15 लाख 60 हजार रुपए, दो झोंपड़ियों के 8 हजार 200 रुपए, 107 केटलशेड के लिए 2 लाख 24 हजार 700 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

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खातों में नहीं पहुंची रकम तो करें शिकायत 
जिला कलक्टर ने बताया कि बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में सहायता राशि नहीं पहुंचने पर संबंधित तहसील कार्यालय में इसकी सूचना दे सकेंगे। जिससे कारणों का पता लगाकर समस्या का निराकरण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे परिवार अपने बैंक खाते एवं आईएफसी कोड की जानकारी लेकर संबंधित पटवारी अथवा तहसीलदार को सूचित कर सकेंगे।

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